Bengal rape convict to be hanged in 10 days: विधानसभा में बिल पेश, ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद ममता सरकार का बड़ा कदम।

Bengal rape convict to be hanged in 10 days: पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन ममता सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए एंटी रेप बिल पेश किया। इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया गया है। बिल के अनुसार, रेप के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा दी जाएगी और मामले की जांच 36 दिन में पूरी की जाएगी।

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Bengal rape convict to be hanged in 10 days

इस बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था। उम्मीद है कि बिल आज ही पास हो जाएगा। बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी।

घटना के बाद से ही डॉक्टर समुदाय में भारी रोष है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह विधेयक उस समय पेश किया गया है जब हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। घटना के बाद से ही डॉक्टर समुदाय में भारी रोष है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

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विधानसभा में इस बिल पर लगभग दो घंटे की बहस होगी, जिसमें भाजपा विधायक सिखा चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी भाग लेंगे। दूसरी ओर, संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखेंगे।

 Bengal rape convict to be hanged in 10 days: सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शोक व्यक्त करने के लिए मृतक का नाम लेना जरूरी नहीं होता।

बीजेपी ने मृतक ट्रेनी डॉक्टर को सदन में श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने स्वीकार नहीं किया। इस पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शोक व्यक्त करने के लिए मृतक का नाम लेना जरूरी नहीं होता।

ट्रेनी डॉक्टर के मामले को लेकर छात्रों द्वारा राज्य सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला गया था, जिसे ‘नबन्ना अभियान’ नाम दिया गया। इस दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

इस घटना ने राज्य सरकार को मजबूर किया है कि वे कड़े कदम उठाएं और न्याय प्रणाली में तेज़ी लाएं। ममता सरकार का यह बिल राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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