SEAT BELT REMINDER COMPULSORY: देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नया नियम लागू करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से सभी नई बिकने वाली कारों में पिछली सीट पर ‘सीट बेल्ट रिमाइंडर’ फीचर अनिवार्य होगा। इसके तहत, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कारों में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट रिमाइंडर अलार्म लगे हों।
SEAT BELT REMINDER COMPULSORY: 1 अप्रैल 2026 से बसों और अन्य भारी वाहनों में भी सेफ्टी सीट बेल्ट असेंबल करने का नियम लागू होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने इस नियम से संबंधित नोटिफिकेशन कंपनियों को जारी कर दिया है। इस साल मार्च में ड्राफ्ट जारी करके आम जनता से नए नियमों पर राय भी मांगी गई थी। CNBC-AWAAZ की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बदलाव करके इन नए सुरक्षा मानकों को लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से बसों और अन्य भारी वाहनों में भी सेफ्टी सीट बेल्ट असेंबल करने का नियम लागू होगा।
SEAT BELT REMINDER COMPULSORY: सीट बेल्ट की अनिवार्यता और फायदे और नियम उल्लंघन पर जुर्माना।
सीट बेल्ट अलार्म एक महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है, जो कार में बैठे पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने के लिए अलार्म बजाकर सूचित करता है। यह अलार्म तब तक बजता रहता है जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगा लेता। यह एक्सीडेंट के दौरान पैसेंजर को गंभीर चोटों से बचाने में मदद करता है।
वर्तमान में, ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले पैसेंजर्स पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, कई लोग इस नियम से अनजान होते हैं या इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अक्सर पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर्स से जुर्माना नहीं वसूलते।
SEAT BELT REMINDER COMPULSORY: साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सरकार ने कारों में 3 सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया था।
इससे पहले, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सरकार ने कारों में 3 सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें कंपनी फिटेड सीट बेल्ट, सीट बेल्ट अलार्म और 6 एयरबैग शामिल थे। हालांकि, 6 एयरबैग के प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जा सका, और अंततः अधिसूचना समाप्त कर दी गई।
साइरस मिस्त्री के साथ उनके मित्र जहांगीर पंडोले की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जबकि कार ड्राइव कर रही महिला डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरीयस पंडोले इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस नए नियम के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों को कम करने में मदद मिलेगी और देश में सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।