Waqf Amendment Bill By Kiren Rijiju: अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद विपक्ष ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव का प्रावधान है। वेणुगोपाल ने इस संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताई है. वेणुगोपाल ने कहा कि यह धर्म और संविधान द्वारा लोगों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है।
Waqf Amendment Bill By Kiren Rijiju: गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाना और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है।
विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। 18 फरवरी 2014 को यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया.
वक्फ बोर्ड बिल में क्या हैं प्रावधान?
विधेयक का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाना और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है।
वक्फ बोर्ड संपत्ति के मामले में देश में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे स्थान पर है।
Waqf Amendment Bill By Kiren Rijiju: कलेक्टर यह तय करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है।
देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनके पास 8 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति है।
सशोधन विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को मिलाने का प्रस्ताव है। इससे मुस्लिम महिलाओं के साथ गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा
विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से प्राप्त आय को बंदोबस्ती पर खर्च करना होगा।
विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि कलेक्टर यह तय करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अगर यह सरकारी जमीन है तो वक्फ बोर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है।
विधेयक में बोहरा और आगा खान मुसलमानों के लिए औकाफ बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है।